
क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना लाखों परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रही है? आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), जिसे अक्सर आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है, देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है. लेकिन, क्या आप इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के हकदार हैं? आइए, इसकी पात्रता मानदंडों को विस्तार से समझते हैं.
आयुष्मान भारत योजना: गरीबों के लिए एक सुरक्षा कवच
PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है. इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय बोझ को कम करना है. इस योजना का आधार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 डेटा है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वंचित परिवारों की पहचान करता है.
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष पात्रता:
ग्रामीण भारत में, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच अक्सर एक चुनौती होती है, PM-JAY उन परिवारों को प्राथमिकता देती है जो सबसे अधिक जरूरतमंद हैं: * निराश्रित परिवार: ऐसे परिवार जहाँ 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है. * महिला प्रधान परिवार: वे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं है और मुखिया एक महिला है. * कमजोर आवास: कच्ची दीवारों और छत वाले केवल एक कमरे वाले मकानों में रहने वाले परिवार. * आरक्षित वर्ग: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवार स्वतः पात्र हैं. * विकलांग सदस्य: ऐसे परिवार जिनमें कोई कमाने वाला वयस्क सदस्य नहीं है और कोई विकलांग सदस्य है. * भूमिहीन श्रमिक: वे परिवार जिनकी आजीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम पर आधारित है और उनके पास अपनी जमीन नहीं है.
शहरी क्षेत्रों के लिए पात्रता:
शहरी क्षेत्रों में भी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: * स्ट्रीट वेंडर, घरेलू नौकर, रिक्शा चालक, और अन्य ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो नियमित आय के बिना जीवन यापन करते हैं. * बेघर परिवार: ऐसे परिवार जिनके पास कोई स्थायी आवास नहीं है या जो बेघर हैं. * कम आय वाले परिवार: वे परिवार जिनकी आय सीमित है और जो अपना गुजारा मुश्किल से कर पाते हैं.
अन्य महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड:
PM-JAY की पात्रता केवल SECC 2011 तक ही सीमित नहीं है. कुछ अन्य श्रेणियां भी इसमें शामिल हैं: * वरिष्ठ नागरिक: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आय की सीमा के बिना विशेष लाभ मिलता है. यह सुनिश्चित करता है कि बुजुर्गों को उनकी बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य देखभाल मिलती रहे. * SECC 2011 में सूचीबद्ध गरीब परिवार: वे सभी परिवार जो SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं. * राज्य-विशिष्ट योजनाएँ: कुछ राज्यों में, जैसे कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थी भी आयुष्मान भारत के तहत पात्र हो सकते हैं. यह राज्य सरकारों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कवरेज का विस्तार करने की अनुमति देता है.
कौन नहीं हैं पात्र? अपात्रता के नियम:
यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कौन इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो सके: * वाहन मालिक: जिनके पास दो, तीन या चार पहिया वाहन या मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव है. * संपन्न किसान: मशीनीकृत कृषि उपकरण रखने वाले या जिनके पास ₹50,000 की क्रेडिट सीमा वाला किसान कार्ड है. * सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या सरकार द्वारा प्रबंधित गैर-कृषि उद्यमों में काम करने वाले. * उच्च आय वर्ग: जिनकी मासिक आय ₹10,000 से अधिक है. * आधुनिक सुख-सुविधाएँ: जिनके पास रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन है. * बड़ी कृषि भूमि: 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि वाले परिवार.


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